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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

दिनांक : 09/06/2023 - | सेक्टर: महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रदेष में गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए प्रदेष सरकार द्वारा “छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” लागू की गई है।

योजना उद्देश्य:- गरीब परिवारों को कन्याओं के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्वि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।

योजनान्तर्गत सहायता:- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 या 18 से अधिक आयु की अधिकतम 02 कन्याओं को योजनान्तर्गत लाभ दिलाया जाना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25000/- रूपये की राषि व्यय करने का प्रावधान है इसमें वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राषि 5000/- रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राषि 14000/- रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राषि 1000/- तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राषि तक व्यय की जा सकती है।
योजना अन्तर्गत हितग्राहियेां का चिन्हांकन आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा किया जा कर पर्यवेक्षक के माध्यम से सत्यापन कर आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है।

लाभार्थी:

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 या 18 से अधिक आयु की अधिकतम 02 कन्याओं को योजनान्तर्गत लाभ दिलाया जाना है।

लाभ:

योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु सहायतार्थ राशि

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करे |